Women Commission द्वारा चरनजीत सिंह चन्नी को नोटिस जारी
Women Commission ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के लिए तलब किया
Women Commission ने चरनजीत सिंह चन्नी को 19 नवंबर को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा
चंडीगढ़, 18 नवंबर: पंजाब राज्य महिला आयोग ने "पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001" की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए, गिद्दड़बाहा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ की गई अत्यंत आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा लोकसभा सांसद चरनजीत सिंह चन्नी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
Women Commission ने चरनजीत सिंह चन्नी को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए 19 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे पंजाब राज्य महिला आयोग, एससीओ नंबर 5, पहली मंजिल, फेज-1, एसएएस नगर (मोहाली) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है।
Women Commission
इससे पहले बरनाला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जय इंदर कौर ने कहा, "चरणजीत चन्नी ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देकर गिद्दड़बाहा से कांग्रेस उम्मीदवार अमृता वारिंग, जो खुद एक महिला हैं, के साथ खड़े होकर एक बार फिर अपनी घटिया मानसिकता साबित की है।"
महिला मोर्चा प्रधान ने कहा, "मैं पंजाब भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में इस बयान की कड़ी निंदा करती हूं और चुनाव आयोग और राष्ट्रीय Women Commission से कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील करती हूं।"
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