एडिट करेंएडिट करें
होमविविधINVESTIGATION ON: BJP के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CONGRESS; नड्डा, अमित मालवीय तलब
विविध

INVESTIGATION ON: BJP के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची CONGRESS; नड्डा, अमित मालवीय तलब

संपादकीय टीम 8 मई 2024 को 09:05 pm बजे
0 views

INVESTIGATION ON FOR SC and ST community not to vote for a particular candidate

INVESTIGATION ON : एक्स ने कर्नाटक भाजपा द्वारा साझा किए गए विवादित वीडियो को हटाया

मद्रास। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को आपत्तिजनक बताकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उधर, कर्नाटक पुलिस ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को तलब किया है। विस्तृत जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने एससी और एसटी समुदाय के सदस्यों को एक विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए कथित तौर पर धमकाने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को तलब किया है।

INVESTIGATION ON : उन्हें यहां हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।

तमिलनाडु कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव आयोग को इस मामले में नोटिस जारी करने की अपील की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के भाषण दिए हैं, वह सांप्रदायिक हैं।

INVESTIGATION ON : क्या है वीडियो में

"सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए उक्त वीडियो में (कांग्रेस नेता) राहुल गांधी और (मुख्यमंत्री) सिद्धारमैया के एनिमेटेड चरित्र दिखाए गए हैं। क्लिप में, एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को एक घोंसले में "अंडे" के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें राहुल गांधी का भी सुझाव दिया गया है। मुस्लिम समुदाय का लेबल लगाकर एक बड़ा अंडा लगाया जा रहा है, ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे कि मुस्लिम समुदाय को दर्शाने वाले चूजे को धन दिया जा रहा है, जिसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को बाहर कर दिया जाता है।"

शिकायत में आरोप लगाया गया, "आरोपी व्यक्ति का कृत्य जानबूझकर दंगा भड़काना और एसटी समुदाय, विभिन्न धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना है और एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों को विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए डराने-धमकाने और एससी के सदस्यों के खिलाफ दुश्मनी पैदा करने के अलावा सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक है।"

WHAT VIDEO IS ALL ABOUT

INVESTIGATION ON : कांग्रेस की अपील- पीएम मोदी से स्पष्टीकरण मांगा जाए

कांग्रेस ने अदालत से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा जाए। न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंदीरा और आर कलईमथी की ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस ने बताया कि उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री याचिका स्वीकार करने से इनकार कर रही थी क्योंकि यह मामला प्रधानमंत्री के खिलाफ था। इस मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने को कहा है।

INVESTIGATION ON : सात दिनों के भीतर बंगलूरू के हाई ग्राउंड्स थाने में पेश

INVESTIGATION ON

कर्नाटक पुलिस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को जो नोटिस दिया है, उसके मुताबिक दोनों को सात दिनों के भीतर बंगलूरू के हाई ग्राउंड्स थाने में पेश होना है। सुबह 11 बजे अधोहस्ताक्षरी जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।"बता दें कि कर्नाटक भाजपा के आधिकारिक एक्स अकाउंट से आरक्षण के मुद्दे पर एक विवादित वीडियो साझा किया गया था। इस मामले में जेपी नड्डा, अमित मालवीय और कर्नाटक भाजपा प्रमुख बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उधर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने पांच मई को इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

INVESTIGATION ON : माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने हटाया विवादित वीडियो

INVESTIGATION ON

उधर माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स ने कर्नाटक भाजपा द्वारा साझा किए गए विवादित वीडियो को हटा दिया है। कांग्रेस द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद चुनाव आयोग ने एक्स को निर्देश दिए थे कि तत्काल इस वीडियो को हटाया जाए।

यह कदम 5 मई को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) द्वारा चुनाव आयोग और पुलिस के साथ सोशल मीडिया के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर की गई शिकायत के बाद एक सोशल मीडिया के संबंध में नड्डा, मालवीय और भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रमुख बी वाई विजयेंद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद उठाया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

INVESTIGATION ON

https://telescopetimes.com/category/trending-news/national-news

https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/lok-sabha/karnataka/j-p-nadda-amit-malviya-summoned-by-bengaluru-police-over-social-media-post/articleshow/109952406.cms?from=mdr

CONGRESS WENT HIGH COURT, NADDA/AMIT SUMMONED