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Patanjali Misleading Advertisement Case: SC ने बाबा रामदेव को अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा

संपादकीय टीम 19 मार्च 2024 को 01:07 pm बजे
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों पर उनके खिलाफ जारी कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा।

रामदेव और आचार्य बालकृष्ण प्रथम दृष्टया औषधि एवं उपचार अधिनियम की धारा 3 और 4 के उल्लंघन के दोषी हैं।

शीर्ष अदालत ने पहले पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा था कि पूरे देश को "धोखे में ले लिया गया है"। पतंजलि आयुर्वेद को अगले आदेश तक बीमारियों के इलाज के लिए उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और उसके अधिकारियों को दवा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह से मीडिया में किसी भी रूप में बयान देने के प्रति आगाह किया, जैसा कि पिछले साल 21 नवंबर को उनके उपक्रम में कहा गया था।

पीठ ने केंद्र से सवाल करते हुए कहा, "पूरे देश को धोखा दिया गया है" और उसने केंद्र से सवाल किया कि उसने कई बीमारियों के इलाज के लिए अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में कथित गलत दावे और गलत बयानी के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ क्या कार्रवाई की है।