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Bilkis Bano case: सुप्रीम कोर्ट ने आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली दोषियों की याचिका खारिज की

संपादकीय टीम 19 जनवरी 2024 को 06:23 pm बजे
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पीठ ने कहा- दोषियों द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली 11 दोषियों की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है।

पीठ ने कहा, हमने आवेदकों के वरिष्ठ वकील और वकील और गैर-आवेदकों के वकील को भी सुना है। आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और जेल में वापस रिपोर्ट करने के लिए जिन कारणों का हवाला दिया गया है, उनमें कोई दम नहीं है क्योंकि वे कारण किसी भी तरह से उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकते हैं।

शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी को मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आदेश रूढ़िवादी थे और बिना दिमाग लगाए पारित किए गए थे।

दोषियों को 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा गया था।